हरिद्वार। हरिद्वार के माधोपुर में पिछले साल हुई जिम ट्रेनर वसीम उर्फ मोनू की संदिग्ध मौत मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उपनिरीक्षक शरद सिंह, कांस्टेबल सुनील सैनी और प्रवीण सैनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही अन्य अज्ञात पुलिसकर्मियों को भी जांच के दायरे में लाने के निर्देश दिए गए हैं। जांच की जिम्मेदारी CO रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है।
24/25 अगस्त 2024 को वसीम की लाश तालाब में मिली थी। पुलिस ने बताया कि मौत डूबने से हुई थी। लेकिन परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। एक साल बाद भी मामला दर्ज न होने पर नाराजगी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जाद अहमद ने अदालत में साक्ष्य पेश करते हुए न्याय की मांग की थी। कोर्ट के आदेश के बाद परिजन और सामाजिक संगठन संतुष्ट हैं। गंगनहर कोतवाली को 24 घंटे में केस दर्ज करने का निर्देश मिला है।