देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के उसे आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमे सरकार ने कावड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर पहचान बताते हुए दुकान पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। इस मामले सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों की सरकारों से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है जबकि सुनवाई पूरी होने तक इस आदेश पर रोक भी लगा दी है।
कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रा के दौरान लगने वाली दुकानों पर मालिक की पहचान के बताने वाले नोटिस बोर्ड लगाने के निर्देश दिए थे जिसके बाद इस आदेश को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने-अपने प्रदेश में एक लागू कर दिया था। जिस पर आपत्ति जताते हुए एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सोशल राइट्स NGO ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए तीनों सरकार को जोरदार झटका दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि “वापसी की तिथि तक उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त निर्देशों के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं”। दूसरे शब्दों में “प्रभावित मालिकों को भोजन का प्रकार तो दिखाना होगा लेकिन नाम नहीं”। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को है जिसमे इस बात पर सभी की नज़रे होंगी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का क्या जवाब देते हैं।